IT रिटर्न भरने से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म
PAN और Aadhaar को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर 2019 है. केंद्र सरकार ने करदाताओं की सहूलियत के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई थी.
जिन टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2019 तक IT रिटर्न (ITR) भरना है, वे बिना PAN को आधार से लिंक किए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
जिन टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2019 तक IT रिटर्न (ITR) भरना है, वे बिना PAN को आधार से लिंक किए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
PAN और Aadhaar को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर 2019 है. केंद्र सरकार ने करदाताओं की सहूलियत के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई थी. हालांकि जिन टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2019 तक IT रिटर्न (ITR) भरना है, वे बिना PAN को आधार से लिंक किए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. यानि 31 जुलाई से पहले टैक्स पेयर को पैन को आधार से हर हाल में लिंक कराना होगा. इसके बिना रिटर्न फाइलिंग नहीं होगी.
31 मार्च तक थी डेडलाइन
सरकार ने पहले आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2019 रखी थी. लेकिन इसे छठी बार बढ़ाया गया है. सरकार ने बीते साल जून में कहा गया था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक आधार को पैन से जोड़ना है.
CBDT ने जो नया आदेश जारी किया था, उसके मुताबिक...यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है.
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रिटर्न के लिए आधार जरूरी
CBDT ने साफ किया कि 1 अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय Aadhaar का उल्लेख करना या उसे PAN से जोड़ना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध माना था. कोर्ट ने कहा था कि पैन देते समय और रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य होगा.
41 करोड़ पैनधारक हैं देश में
सितंबर 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 41 करोड़ पैन जारी किए जा चुके थे. इनमें 21 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा गया. सुप्रीम कोर्ट ने IT कानून की धारा 139AA को सही ठहराया था. इस धारा के तहत 1 जुलाई 2017 को जिस व्यक्ति के पास पैन है और वह आधार पाने के लिए पात्र है.
11:21 AM IST